छजलैट केस में आजम खान को बड़ी राहत, मुरादाबाद की अदालत ने कोर्ट अवमानना मामले में किया बरी
- Shubhangi Pandey
- 17 Sep 2025 02:06:06 PM
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे कोर्ट अवमानना के केस में बरी कर दिया है। ये मामला साल 2020 में दर्ज हुआ था, जब वो और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम तय तारीखों पर पेश नहीं हुए थे। अदालत ने कहा कि अवमानना के आरोप साबित करने के लिए पुख्ता सबूत मौजूद नहीं हैं, इसलिए दोनों को इस मामले से मुक्त किया जाता है।
छजलैट से जुड़ा पुराना विवाद
पूरी कहानी 2 जनवरी 2008 से जुड़ी है। उस दिन आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में जा रहे थे। रास्ते में छजलैट थाना क्षेत्र में पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोप था कि गाड़ी पर अवैध रूप से लालबत्ती लगी थी। पुलिस की इस कार्रवाई का उनके समर्थकों ने विरोध किया। थाने के बाहर सड़क जाम और धरने जैसी स्थिति बन गई। इसके बाद पुलिस ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और कई समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया।
पहले हुई थी सजा
लंबी सुनवाई के बाद 13 फरवरी 2023 को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों को दो-दो साल की कैद और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा के तुरंत बाद उन्हें जमानत मिल गई थी और उन्होंने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी थी।
अवमानना केस में भी आया फैसला
सुनवाई के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब आजम खान और अब्दुल्ला आजम तय तारीखों पर अदालत में मौजूद नहीं हुए। इसे आधार बनाकर उनके खिलाफ कोर्ट अवमानना का मामला दर्ज हो गया। अब उसी केस का फैसला आया है जिसमें अदालत ने दोनों को बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना पुख्ता सबूत किसी भी जनप्रतिनिधि को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
बता दें कि आजम खान के वकील सैय्यद शाहनवाज सिब्तेन नकवी ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आखिरकार न्याय की जीत हुई है और ये साबित हो गया कि बिना ठोस प्रमाण किसी पर भी आरोप थोपना सही नहीं है। ये फैसला आजम खान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो लगातार कानूनी मामलों में घिरे हुए थे। अब इस केस से बाहर आने के बाद उन्हें राजनीतिक स्तर पर भी राहत मिल सकती है।
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