मेरठ में बुलडोजर एक्शन पर रो पड़े व्यापारी, 35 साल पुरानी 22 दुकानें गिराई
- Shubhangi Pandey
- 25 Oct 2025 06:17:19 PM
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ के सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया जा रहा है। जल्द ही बुलडोज़र से काम पूरा होने की उम्मीद है। इस कॉम्प्लेक्स में 22 दुकानें हैं। शनिवार सुबह जब प्रशासन की टीम पहुंची, तो दुकानदार रोने लगे और कहने लगे कि दुकानें ढहने के बाद उनका क्या होगा, क्योंकि उनकी आजीविका छिन जाएगी। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर सील कर दिया है। जिससे आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। भीड़ को देखते हुए कई थानों की पुलिस और पीएसी बल तैनात किया गया है। इसके अलावा एटीएस ड्रोन से भी हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है।
288 वर्ग मीटर का परिसर
बता दें कि 288 वर्ग मीटर में फैला यह परिसर मूल रूप से काजीपुर निवासी वीर सिंह को आवासीय उद्देश्यों के लिए आवंटित किया गया था। हालांकि विनोद अरोड़ा नाम के एक शख़्स ने पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके इस परिसर का अवैध निर्माण कर लिया। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस परिसर को तीन महीने के भीतर खाली कर दिया जाए और आवास विकास परिषद के अधीन इसे ध्वस्त कर दिया जाए।
दुकान खाली कराई गई
आवास विकास परिषद की टीम दुकानों का अंतिम सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। टीम पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी दुकानें पूरी तरह से खाली हो जाएं। सेंट्रल मार्केट में आखिरी समय में कई व्यापारी और उनके परिवार अपनी दुकानों पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। दुकानदारों और उनके परिवारों ने रोते हुए भावुक होकर अपील की है कि भले ही उनकी दुकानें अब नहीं बच सकतीं लेकिन उन्हें कम से कम एक आखिरी बार अपनी दुकानें देखने की अनुमति तो दी जाए।
कॉम्प्लेक्स तोड़ने का काम शुरू
सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का काम दोपहर 12:27 बजे शुरू हुआ। इस अभियान को शुरू हुए एक घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। फ़िलहाल मज़दूरों को थोड़ा आराम दिया गया और 15 मिनट में तोड़फोड़ का काम फिर से शुरू हुआ। इस बीच आवास विकास विभाग के कर्मचारी इलाके में बिखरे मलबे को हटाने में व्यस्त हैं।
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