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इलाहाबाद High Court का बड़ा फैसला, Mulayam Singh का बंगला अब भी सपा के पास रहेगा

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समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सिविल लाइंस में बंगला नंबर 4 को खाली करने के मुरादाबाद प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। यह बंगला तीन दशकों से अधिक समय से पार्टी से जुड़ा हुआ है।

याचिका पर आज ही सुनवाई
जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की युगलपीठ ने सपा नेताओं के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार 28 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने बंगले पर दोबारा दावा करने के प्रशासन के कदम को कानूनी रूप से वैध नहीं मानते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण और मनमाना कदम करार दिया।

सिविल लाइंस में है मुलायम सिंह का बंगला
मुरादाबाद के वीआईपी इलाके सिविल लाइंस में मौजूद ये बंगला 31 साल पहले मुलायम सिंह यादव को आवंटित किया गया था। हाल ही में ज़िला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह ने आवंटन रद्द कर दिया था और संपत्ति खाली करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया था। इस महीने की शुरुआत में स्थानीय प्रशासन ने पुलिस बल तैनात करके बंगले पर कब्ज़ा करने की कोशिश भी की थी। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने परिसर खाली करने के लिए 10 अक्टूबर तक का समय मांगा था।

सपा ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष जयवीर यादव ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की। 9 अक्टूबर को कोर्ट ने अंतरिम स्थगन आदेश जारी करते हुए दोनों पक्षों को 28 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। अंतिम सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने अब प्रशासन के बेदखली नोटिस को रद्द कर दिया है और परिसर का उपयोग जारी रखने के सपा के अधिकार को बरकरार रखा है।

अदालत ने राज्य सरकार की दलील खारिज की
राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि बंगले का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। जो आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि सपा के संपत्ति का उपयोग कानूनी सीमाओं के भीतर था और प्रशासन की कार्रवाई अनुचित थी।

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