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पहले भरो जुर्माना फिर घूमो! बॉम्बे हाईकोर्ट ने Shilpa Shetty‑Raj Kundra की विदेश यात्रा पर तगड़ा झटका!

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बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं, और इस बार मामला सीधे ₹60 करोड़ की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जब तक वे ₹60 करोड़ रुपये की राशि जमा नहीं करते, तब तक उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। दरअसल, शिल्पा और राज ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को हटाने की मांग की थी, ताकि वो लॉस एंजेल्स और अन्य देशों की यात्रा कर सकें। लेकिन कोर्ट ने यह शर्त रख दी कि जब तक मामले से जुड़ी कथित धोखाधड़ी की पूरी रकम कोर्ट में जमा नहीं की जाती, तब तक LOC रद्द नहीं होगा। यह मामला जुहू के एक व्यवसायी दीपक कोठारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि दंपति ने एक निवेश-सह-ऋण समझौते के ज़रिए उनके साथ लगभग ₹60 करोड़ की ठगी की।

EOW की जांच जारी
इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है, जिसने पहले राज कुंद्रा से पूछताछ की और अब हाल ही में शिल्पा शेट्टी का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। पूछताछ के दौरान शिल्पा ने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि वो सिर्फ कंपनी की ब्रांड एंबेसडर थीं, न कि उसकी संचालन टीम का हिस्सा। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें सिर्फ प्रचार के लिए भुगतान किया गया था और कंपनी की रोज़मर्रा की गतिविधियों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि, जांच एजेंसी अभी उनके दिए गए दस्तावेज़ों और बयानों की गहराई से जांच कर रही है। कोर्ट के इस आदेश ने दंपति की अंतरराष्ट्रीय यात्रा योजनाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है और साथ ही ये संकेत भी दिया है कि जब तक आर्थिक मामले में जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक राहत मिलना मुश्किल है। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ शिल्पा और राज के कानूनी संकट को उजागर किया है, बल्कि बॉलीवुड की चमकती दुनिया के पीछे छिपे जटिल कारोबारी रिश्तों को भी एक बार फिर सतह पर ला दिया है।

LOC रद्द करने की याचिका पर सुनवाई
उनकी याचिका इस उद्देश्य से दायर की गई थी कि LOC को रद्द किया जाए जिससे वो विदेश जा सकें। लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्योंकि कथित धोखाधड़ी की राशि ₹60 करोड़ है, इसलिए यात्रा अनुमति से पहले उतनी ही रकम जमा करना अनिवार्य होगी। इस आदेश के बाद ही उनकी याचिका अगली सुनवाई के लिए चलेगी। 

शिल्पा शेट्टी की प्रतिक्रिया
इस बीच, शिल्पा शेट्टी ने मुंबई पुलिस को बताया कि बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड नाम से उस कंपनी में उनका सक्रिय भाग नहीं था, जिस पर कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। उन्होंने कहा कि उन्हें उस कंपनी के रोज़मर्रा के कामों की जानकारी नहीं थी और उन्हें केवल विज्ञापन शुल्क का हिस्सा मिलता था। 4 अक्टूबर को ईओडब्ल्यू की टीम उनके आवास गई और चार घंटे की पूछताछ की। उन्होंने अपना बयान दिया और कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। पुलिस इन दस्तावेजों की जांच कर रही है। 

क्या है पूरा मामला ? 
14 अगस्त को जुहू पुलिस स्टेशन में दीपक कोठारी नाम के व्यवसायी ने दावा किया कि राज कुंद्रा और शिल्पा ने ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी की। मामला ऋण‑सह निवेश सौदे से जुड़ा है। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने LOC जारी की और राज कुंद्रा का बयान दर्ज किया गया। हाईकोर्ट पहले भी दंपति को विदेश जाने की अनुमति देने से मना कर चुकी थी। उदाहरण के लिए, उन्होंने फुकेट यात्रा की अनुमति मांगी थी लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

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