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Supreme Court का बड़ा फैसला, वोटर लिस्ट में आधार अब 12वां दस्तावेज, पहचान के लिए होगा इस्तेमाल

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बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया है कि अब आधार को भी वोटर की पहचान के लिए आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा. इसे 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल किया गया है. हालांकि आधार को सिर्फ पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं.

कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश?
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि आधार एक मान्य पहचान पत्र है और इसे वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए. अधिकारियों को आधार की प्रामाणिकता जांचने का अधिकार भी होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसे पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र नागरिकता साबित करने के अहम दस्तावेज हैं, वैसे आधार केवल पहचान की गारंटी देता है, नागरिकता की नहीं.

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर असर
इस आदेश के बाद बिहार में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ेगा. लाखों ऐसे वोटर्स जिन्हें आधार के अलावा कोई और पहचान पत्र दिखाने में मुश्किल होती थी अब आसानी से अपना नाम लिस्ट में शामिल करा सकेंगे. इससे पूरे राज्य में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी तेज होगी.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति के आधार पर संदेह है तो वह जांच कर सकता है. ज़रूरत पड़ने पर आधार असली होने के बावजूद नागरिकता पर सवाल उठाया जा सकता है. यही स्थिति जाति प्रमाणपत्र या स्कूल सर्टिफिकेट जैसे दूसरे दस्तावेजों पर भी लागू होती है. मतलब साफ है कि आधार से पहचान साबित होगी लेकिन नागरिकता का फैसला दूसरे दस्तावेजों के आधार पर ही होगा.

नागरिकता पर भी उठे सवाल
सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या चुनाव आयोग नागरिकता से जुड़े मामलों पर फैसला कर सकता है. चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि उसका अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को वोटिंग का हक देना है जो भारतीय नागरिक हैं. वहीं याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी कि आयोग नागरिकता की जांच कैसे कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी आगे फैसला देना होगा.

वोटर्स को मिलेगी राहत
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आम वोटर्स के लिए बड़ी राहत है. अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आधार को भी मान्य दस्तावेज माना जाएगा. इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनके पास दूसरे जरूरी दस्तावेज नहीं हैं. हालांकि नागरिकता से जुड़े मामलों में अभी भी पूरी जांच-पड़ताल होगी.

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