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Bihar Elections 2025: अब बिना Voter Card के भी दे सकेंगे वोट! जानिए कौन से 12 ID चलेंगी पोलिंग बूथ पर

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भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उन मतदाताओं के लिए जो मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नहीं ले जा पाते, अब उन्हें 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करने की अनुमति होगी। ये कदम मतदान प्रक्रिया को और आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आयोग ने ये भी स्पष्ट किया कि EPIC जारी करना और छद्म पहचान (impostor identity) रोकने के लिए पहचान सुनिश्चित करना उसके दायित्वों में शामिल है। 

EPIC वितरण की स्थिति 
ईसीआई ने बताया कि बिहार में और उन आठ विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव हो रहे हैं, लगभग सभी मतदाताओं को EPIC जारी कर दिए गए हैं। इसके बावजूद, आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को EPIC वितरित किया जाए। इस तरह जो लोग अभी तक कार्ड नहीं हासिल कर पाए हैं, उन्हें भी मतदान के दिन पहचान का विकल्प मिल सकेगा।

वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज 
ईसीआई द्वारा जारी सूची में 12 दस्तावेज शामिल हैं जिन्हें EPIC के स्थान पर मान्यता दी जाएगी:

आधार कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
श्रम मंत्रालय / आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
सांसद/ विधायक /MLC को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
यूनीक विकलांगता पहचान पत्र (UDID) कार्ड

मतदाता को इन दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा ताकि पहचान सत्यापित की जा सके। 

सूची में नाम होना जरूरी
चुनाव आयोग ने दोहराया कि मतदान करने के लिए व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। अगर नाम सूची में न हो, तो चाहे वह EPIC या कोई वैकल्पिक पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करे, मतदान की अनुमति नहीं मिलेगी। 

बुर्काधारी महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था
ईसीआई ने उस स्थिति पर भी ध्यान दिया जहां महिलाएं पारंपरिक रूप से अपना चेहरा ढंककर आती हैं। उनके सम्मान और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए मुद्रा ये निर्देश दिया गया कि मतदान केंद्रों पर महिला मतदान अधिकारियों/ परिचारकों की उपस्थिति में पहचान प्रक्रिया की जाए, ताकि उनकी गरिमा बनी रहे। इस व्यवस्था से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी महिला को शिकायत या असुविधा न हो और मतदान का अधिकार सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सके।

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