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Delhi में इस बार दिवाली पर जलेंगे ग्रीन पटाखे, Supreme Court का फरमान उड़ाएगा आपके होश

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दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी राहत बड़ी खबर है । दरअसल दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां के रहने वालों को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में ढील देते हुए ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है, लेकिन सीमित अवधि के लिए और कड़ी शर्तों के साथ।

CJI गवई ने सुनाया फैसला
CJI बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रदूषण संबंधी चिंताएं वास्तविक हैं। लेकिन त्योहारों की परंपराओं का सम्मान करने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। CJI ने कहा "हमने सॉलिसिटर जनरल और एमिकस के सुझावों पर विचार किया है। चूंकि पटाखों की तस्करी हो रही है, इसलिए ये ग्रीन पटाखों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना होगा, पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयमित रूप से इसकी अनुमति देनी होगी।" 

न्यायालय ने अर्जुन गोपाल मामले में अपने पहले के फैसले का हवाला दिया। जिसमें पटाखे फोड़ने के लिए मानक तय किए गए थे और दिल्ली सरकार के 14 अक्टूबर, 2024 के आदेश का संज्ञान लिया गया। जिसमें पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे बाद में एनसीआर तक बढ़ा दिया गया था। तो, इस दिवाली आप कब पटाखे फोड़ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या अनुमति दी है। जानते हैं-

जिन तारीखों में है अनुमति: केवल 18 से 21 अक्टूबर तक

समय: दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली पर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक।

पटाखों के प्रकार: केवल मान्य क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे।

पटाखे पर बैन: एनसीआर क्षेत्र के बाहर से पटाखों की अनुमति नहीं होगी।

बता दें कि गश्ती दल पटाखा निर्माताओं का निरीक्षण करेंगे। नकली या नॉन ग्रीन पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 18 अक्टूबर से वायु और जल गुणवत्ता पर नज़र रखेंगे और अदालत को रिपोर्ट सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 10 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि पूर्ण प्रतिबंध "न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श" क्योंकि ऐसे प्रतिबंधों का अक्सर उल्लंघन किया जाता है। पीठ ने कहा कि जन स्वास्थ्य और त्योहारी माहौल, दोनों की रक्षा के लिए संतुलन जरूरी है।

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