मेहुल चोकसी को लेकर बेल्जियम से आ गई बड़ी खबर, कभी भी लाया जा सकता है भारत
- Shubhangi Pandey
- 17 Oct 2025 10:40:10 PM
एंटवर्प की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है और भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया है। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बताया कि इस पहल से उसे नई दिल्ली वापस लाने के एक कदम और करीब पहुंच गया है।
पहला चरण हुआ पूरा
मामले से परिचित एक अधिकारी के अनुसार, निश्चित रूप से, चोकसी के पास अभी भी उच्च न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है। उन्होंने आगे कहा, "इसका मतलब है कि वह तुरंत नहीं आ सकता, लेकिन पहला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।"
भारत का प्रत्यर्पण अनुरोध वैध पाया गया
एंटवर्प अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों बेल्जियम के अभियोजकों (भारत की ओर से) और चोकसी को सुना और फैसला सुनाया कि उसकी गिरफ्तारी और भारत का प्रत्यर्पण अनुरोध वैध है।
65 साल के चोकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर 11 अप्रैल को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह चार महीने से ज़्यादा समय से वहां जेल में बंद है। बेल्जियम की कई अदालतों से ज़मानत पाने के उनके कई प्रयास विफल रहे हैं।
भारत और बेल्जियम दोनों जगह अपराधी
उनका प्रत्यर्पण भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 477 ए (खातों में हेराफेरी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 और 13 (रिश्वतखोरी) के तहत मांगा गया था। जो प्रत्यर्पण संधि के दोहरे अपराध खंड के तहत बेल्जियम में भी अपराध हैं।
प्रत्यर्पण अनुरोध में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनटीओसी) और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएसी) का भी हवाला दिया गया था।
बेल्जियम की अदालतों में प्रत्यर्पण कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कम से कम तीन बार अपनी टीम भेजी और एक निजी यूरोपीय कानूनी फर्म की भी सेवाएं लीं। भारत ने चोकसी के धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग और कानूनी प्रक्रिया से बचने के उसके बार-बार के प्रयासों के साक्ष्य पेश किए।
भारत सरकार का आश्वासन
भारत सरकार ने बेल्जियम को यह भी आश्वासन दिया कि अगर चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसे मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक संख्या 12 में रखा जाएगा। जो यूरोपीय सीपीटी (यातना और अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड की रोकथाम के लिए समिति) के अनुरूप है। उसे स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त भोजन और चिकित्सा सुविधाएं, समाचार पत्रों और टीवी तक पहुंच, निजी डॉक्टर से उपचार का विकल्प सहित सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और उसे एकांत कारावास का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यह भी कहा गया कि वह अभी भी एक भारतीय नागरिक है जो 950 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी के सिलसिले में वांछित है और उसका एंटीगुआ का नागरिक होने का दावा विवादित है।
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