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NCR में इस बार जलेंगे पटाखे, मगर पहले पढ़ लें ये खबर, नहीं तो बढ़ जाएगी मुसीबत

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हर साल दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर लंबी बहस होती है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और कई अन्य राज्यों ने भी पटाखों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। क्या हैं वो निर्देश, कहां अभी भी है रोक आइए जानते हैं - 

दिवाली पर जला सकते हैं पटाखे
सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में दिल्ली में पटाखों की बिक्री, वितरण और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे साल इस प्रतिबंध को जारी रखने का ज़िक्र किया। 12 सितंबर को, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने भी कहा कि देशव्यापी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि हर नागरिक को स्वच्छ हवा का अधिकार है। 26 सितंबर को ग्रीन पटाखों के उत्पादन और बिक्री की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से पटाखे बेचने वाले अवैध माफियाओं को अनुचित नियंत्रण मिल जाएगा। इसके बाद 10 अक्टूबर 2025 को और फिर 15 अक्टूबर को शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट  ने हरित पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी। लेकिन 18 से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखे केवल निर्धारित स्थानों पर ही सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे के बीच फोड़ने की अनुमति होगी। 15 से 21 अक्टूबर तक केवल प्रमाणित कंपनियों के पटाखे ही निर्धारित स्थानों पर बेचे जा सकेंगे। ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। केवल क्यूआर कोड वाले पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। पुलिस टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि केवल प्रमाणित कंपनियां ही पटाखे बेचें और प्रतिबंधित पटाखे न बेचे जाएं।

दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अनुसार, सभी राज्यों ने केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है। दिवाली और छठ पर पटाखे फोड़ने का विशिष्ट समय भी निर्धारित किया गया है।

यूपी के इन शहरों में भी जलेंगे ग्रीन पटाखे
दिल्ली-एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश के आठ जिलों - मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति है। बाकी शहरों में पटाखों की बिक्री के लिए स्थानीय अधिकारियों ने नियम निर्धारित किए हैं।

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