सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, स्कूलों और बस अड्डों से हटेंगे आवारा कुत्ते, शेल्टर होम में होगी शिफ्टिंग
- Shubhangi Pandey
- 07 Nov 2025 02:05:04 PM
देशभर में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने साफ कहा कि स्कूलों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें डॉग शेल्टर में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और संस्थागत इलाकों को स्ट्रे डॉग्स के खतरे से मुक्त रखना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने ये कार्रवाई खुद से शुरू की। दरअसल 28 जुलाई को दिल्ली में रेबीज से हुई मौत की खबर सामने आने के बाद कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था। अदालत ने माना कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों के हमलों में तेजी से इजाफा हुआ है जिससे लोगों खासकर बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।
अब सड़कों पर नजर रखेगी पेट्रोलिंग टीम
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने अधिकारियों को आदेश दिया कि सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एक संयुक्त पेट्रोलिंग टीम बनाई जाए। ये टीमें लगातार निगरानी करेंगी और पकड़े गए कुत्तों को शेल्टर होम में पहुंचाएंगी। वहां उनकी देखभाल और वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाएगी।
कोर्ट ने लगाई राज्यों को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि पहले दिए गए आदेशों के बावजूद कई राज्यों ने अब तक अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया है। सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने ही कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। बाकी राज्यों को जल्द जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता
अदालत ने कहा कि किसी भी स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे जैसी जगहें ऐसी हैं जहां हर उम्र के लोग मौजूद रहते हैं। इसलिए इन इलाकों को स्ट्रे डॉग्स से पूरी तरह सुरक्षित बनाना जरूरी है।
क्या है आगे की योजना ?
अब स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्रों में शेल्टर होम की संख्या बढ़ाएं ताकि पकड़े गए कुत्तों को सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही कुत्तों के वैक्सीनेशन और फीडिंग के लिए एनजीओ और पशु कल्याण संगठनों की मदद लेने की बात भी कही गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश देशभर में स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे को लेकर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे जहां आम लोगों को राहत मिलेगी वहीं कुत्तों की देखभाल और सुरक्षा का भी इंतजाम रहेगा।
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