Voter List अपडेट का सुनहरा मौका! अब Aadhaar Card नहीं है जरूरी, जानिए नई प्रक्रिया
- Ankit Rawat
- 10 Nov 2025 06:44:35 PM
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के SIR (Special Intensive Revision ) अभियान की शुरुआत कर दी है। इस बार मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा। आयोग ने साफ किया है कि मतदाता अब EPIC कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या किसी सरकारी संस्था द्वारा जारी फोटो आईडी से अपनी पहचान करा सकेंगे।
1 जनवरी 2026 होगी अर्हता तिथि
जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम डॉ. दिनेश चंद्र, उपजिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम राम अक्षयबर चौहान और नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र नंदन सिंह ने बताया कि ये पुनरीक्षण अभियान 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को और ज्यादा सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।
बीएलओ घर-घर जाकर देंगे फॉर्म
अभियान के तहत बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) हर घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) की दो प्रतियां देंगे। मतदाताओं को ये फॉर्म भरकर बीएलओ को लौटाना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी दस्तावेज बीएलओ नहीं लेंगे। अगर कोई मतदाता घर पर न मिले तो बीएलओ फॉर्म घर में डालकर जाएगा और कम से कम तीन बार वापस जाकर फॉर्म लेने की कोशिश करेगा। गणना प्रपत्र में नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और EPIC नंबर जैसी जानकारियां भरनी होंगी।
अब आधार नंबर देना वैकल्पिक
निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि अब आधार नंबर देना वैकल्पिक होगा। यानी मतदाता चाहे तो आधार दे सकते हैं नहीं तो अन्य पहचान पत्रों से भी उनका सत्यापन किया जाएगा। ये फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जिनके पास आधार नहीं है या किसी कारणवश उसे साझा नहीं करना चाहते।
पुनरीक्षण की पूरी समयसारिणी
गणना प्रपत्र वितरण और संग्रहण: 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक
नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025
दावे और आपत्तियों की अवधि: 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
अंतिम नामावली का प्रकाशन: 7 फरवरी 2026
इस दौरान नए मतदाताओं के लिए प्रपत्र-6 और नाम संशोधन या स्थानांतरण के लिए प्रपत्र-8 भरे जाएंगे। वहीं मृत या स्थानांतरित मतदाताओं का चिन्हांकन भी इसी अवधि में किया जाएगा।
ऑनलाइन भी कर सकेंगे आवेदन
डीएम ने बताया कि बीएलओ अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं से सीधे संपर्क करेंगे और भरे गए फॉर्म को BLO/ECI Net Mobile App के जरिए अपलोड करेंगे। जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, वो https://voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर नया नाम जोड़ने, संशोधन कराने या स्थिति जांचने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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