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आजम खान पर फिर कसा शिकंजा, शत्रु संपत्ति केस में कोर्ट ने भेजा समन

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रामपुर का शत्रु संपत्ति मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस केस में दाखिल नई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आजम खान को 20 सितंबर यानी आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। पहले इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। मगर शासन के आदेश पर दोबारा जांच हुई और अब नई चार्जशीट ने सियासी हलचल मचा दी है। आजम खान आज कोर्ट पहुंच चुके हैं और सबकी नजरें इस सुनवाई पर टिकी हैं।  

रिकॉर्ड में हेरफेर का गंभीर आरोप 
इस मामले की जांच अपराध शाखा के इंस्पेक्टर को सौंपी गई थी। जांच में रिकॉर्ड रूम में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और सबूत मिटाने की बात सामने आई। इसके आधार पर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 467 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज का इस्तेमाल) और 201 (सबूत मिटाने) जैसी गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। ये आरोप आजम खान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकते हैं।  

कोर्ट ने माना, पुलिस का कदम सही
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दावा किया कि पुलिस की जांच पूरी तरह ठोस है और चार्जशीट में लगाए गए आरोपों के पुख्ता सबूत हैं। दूसरी ओर आजम खान के वकील ने नई चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से इसे खारिज करने की मांग की। मगर कोर्ट ने उनके तर्कों को नजरअंदाज कर अभियोजन की दलीलों को सही ठहराया। कोर्ट ने नई चार्जशीट में जोड़ी गई धाराओं को मान्य कर लिया जिससे आजम खान की कानूनी मुश्किलें और गहरी हो गई हैं।  

आजम खान के लिए नया संकट 
शत्रु संपत्ति केस में पहले भी आजम खान पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दस्तावेजों में हेरफेर के आरोप लग चुके हैं। अब कोर्ट के इस फैसले ने उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस दिया है। आजम खान आज व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हुए हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है और 20 सितंबर की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। सियासी गलियारों में भी इस केस को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आता है।

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